बुलंदशहर। हत्या के आरोपी दो बेटों सहित पिता को हुई आजीवन कारावास

 

ब्यूरो ललित चौधरी

युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपितों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत ने तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

26 मार्च 2013 को अरनिया के गांव गवारोली निवासी भारत ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि आरोपित रोहन पुत्र प्रभुदयाल, अशोक और अजय पुत्रगण रोहन ने जबरन घर में घुसकर उसके पिता खिच्चू सिंह पर फरसा से वार करके हत्या कर दी थी। 

शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद दोनों पक्षों के गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। इसी बीच तीनों आरोपितों की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी पर कोर्ट ने अपनी सहमति दी थी। 

अब कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि तीनों आरोपितों को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें जमानत पर बाहर नहीं रखा जा सकता है। जिसके चलते सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।

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