बुलंदशहर। सूचना ना देने पर 25 हजार रूपए जुर्माना - जानिए क्या है पूरा मामला

 

ब्यूरो ललित चौधरी

बुलंदशहर। राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी न देने पर एक तत्कालीन डीपीआरओ अमरजीत सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

छतारी निवासी उमेश कुमार एडवोकेट ने 26 मार्च 2019 को तत्कालीन डीपीआरओ से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने शौचालयों के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। 

आरोप है कि मगर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस पर अब संयुक्त रजिस्ट्रार ने तत्कालीन डीपीआरओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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