बुलंदशहर। हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास, रंजिश में गला रेतकर की हत्या

ब्यूरो ललित चौधरी

बुलंदशहर में एक युवक की हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के मोहल्ला चंदनिया निवासी युवक अमित की हत्या पहासू थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में कर दी गई थी। 

मामले में अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र के न्यायालय ने चार नामजद आरोपियों को दोषी माना है। उन्हें आजीवन कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।

हत्या कर जंगल मे फेंक दिया था शव

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय ने बताया कि अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के मोहल्ला चंदनिया निवासी अमित कुमार से आरोपी बंटी उर्फ अमर सिंह निवासी गांव नरायनी थाना ढोलना जनपद कांशीराम नगर, वीरा उर्फ वीरपाल, मनीष उर्फ अवनीश निवासीगण गांव नगला भंडारी थाना ढोलना जनपद काशीराम नगर और यतेंद्र उर्फ सतेंद्र निवासी बाबूपुर थाना अमापुर जनपद कांशीराम नगर हाल पता-ग्राम नरायनी थाना ढोलना जनपद कांशीराम नगर रंजिश मानते थे।

पुलिस ने की कार्रवाई

आरोपियों ने वर्ष 2011 में अमित का गला रेतकर हत्या कर दी थी। साथ ही उसका शव पहासू थाना क्षेत्र में जंगल में छुपा दिया था। जिसके संबंध में थाना पहासू पर मृतक के परिजनों की ओर से नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सभी चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। 

न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिन्हें आजीवन कारावास व सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

और नया पुराने

खबर पढ़ रहे लोग: 0