अलीगढ़ कोर्ट ने दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद

ब्यूरो डेस्क, अलीगढ़

अलीगढ़ क्वार्सी क्षेत्र के हाजीपुर फतेहखां गांव में 2018 में हुई विवाहित की दहेज हत्या में आरोपी पति को दस साल की कैद और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट - 2 महेशानंद झा की अदालत से यह सजा मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि भगवंत सिंह निवासी सोरों, कासगंज की ओर से 23 फरवरी 2018 को क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उनकी बेटी मंजू को उसके ससुराल वालों ने हत्या कर फंदे पर लटका दिया है। शादी में मिले दान दहेज से खुश न होने और अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर यह वारदात की गई है। इस हत्या में भगवंत सिंह की ओर से मंजू के पति विजेंद्र सिंह पुत्र भगवती प्रसाद सहित पांच लोगों को नामजद किया था। एडीजीसी ने बताया कि वादी के मुताबिक उन्होंने बेटी मंजू की 29 नवंबर 2017 धूमधाम से शादी की थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी पति विजेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में उसके खिलाफ गवाह और साक्ष्य मजबूती के साथ पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने विजेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। दोषी को दस साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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