दहेज उत्पीड़न के आरोपित पति को तीन साल की सजा, जानिए पूरा मामला
दहेज उत्पीड़न के आरोपित पति को तीन साल की सजा, जानिए पूरा मामला डेस्क समाचार दर्पण लाइव। अलीगढ़ :- एसीजेएम पांच दीपक कुमार मिश्र की अदालत ने मिशन शक्ति अभियान के तहत दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आरोपित पति को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सात दिसंबर 2009 को हुई थी शादी सहायक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि अलीगढ़ की रहने वाली नगीना बेगम की शादी सात दिसंबर 2009 को बुलंदशहर के थाना खुर्जा के मोहल्ला सराय मुर्तजा खां के रहने वाले अनीश से हुई थी। नगीना का आरोप है कि दहेज को लेकर अनीश व ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे। इस संबंध में महिला ने महिला थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने पति पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया है। आरोपित की जमानत याचिका निरस्त अलीगढ़ । सत्र न्यायालय ने फर्जी रसीद काटकर बिजली विभाग को 81 लाख का चूना लगाने के मामले में आरोपित कैशियर की जमानत याचिका निरस्त की है। अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि मामला विद्युत वितरण खंड तृतीय लाल डिग्गी से जुड़ा हुआ है। इसमें आरोपित अजय कुमार कैशियर था। अजय ने 15 दिन के अंदर फर्जी रसीद काटकर विभाग को चूना लगाया। मुकदमा दर्ज होने के…