अलर्ट। अगर आपके वाहन में नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो 5 हजार का चलन भरने के लिए हो जाएं तैयार, जाने - कैसे करें अप्लाई
अलर्ट। अगर आपके वाहन में नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो 5 हजार का चलन भरने के लिए हो जाएं तैयार, जाने - कैसे करें अप्लाई ब्यूरो ललित चौधरी दोपहिया और चार पहिया निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर अब निवार्य हो गया है। इसमें खास बात यह है कि जिन वाहनों की नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0 या एक है, उनके लिए 15 नवंबर 2021 आखिरी तारीख होगी। इसी तरह वाहनों के अंतिम अंक के आधार पर अलग-अलग तारीखों पर नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा, नहीं तो चेकिंग करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बुकिंग के लिए कोई चालान नहीं राहत की बात यह है कि जिन वाहन मालिकों ने SHRP बुक कराया है, उनकी बुकिंग रसीद मान्य होगी. हालांकि उच्च सुरक्षा संख्या के खिलाफ चालान कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन वाहन की सुरक्षा को देखते हुए निजी वाहनों में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि एचएसआरपी लगाने की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी में कहीं भी की जा सकती है बुकिंग अगर आपका वाहन लखनऊ के बाहर यूपी के किसी अन्य जिले में पंजीकृत है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाई सिक्योरिटी नंबर बुक कर आप कहीं से भी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। हालांकि यूपी से बाहर अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनो…