अलीगढ़ | 22 साल पुराने मामले में शहर विधायक को दो साल की सजा,जमानत

अलीगढ़ | 22 साल पुराने मामले में शहर विधायक को दो साल की सजा,जमानत
डेस्क समाचार दर्पण लाइव अलीगढ़ : एमपी-एमएलए कोर्ट से 23 साल पुराने सिपाही से मारपीट, धमकी देने व भय उत्पन्न कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में शहर विधायक संजीव राजा को दो साल की सजा सुनायी और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया। सजा को लेकर विधायक हाईकोर्ट में अपील करेंगे। एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि 17 नवंबर 1999 को उस वक्त सिपाही रहे श्यामसुंदर ने थाना बन्नादेवी में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि वह गंदा नाला चौराहे पर ड्यूटी पर थे। ड्यूटी सुबह नौ बजे से शुरू हुई थी। करीब ग्यारह बजे गिट्टी से भरा एक ट्रक खैर बाईपास की तरफ से शहर के अंदर आ रहा था। नो पार्किंग जोन में जाते ट्रक को रोका गया और बाईपास से जाने को कहा तो चालक अभद्र व्यवहार करते हएु ट्रक को जबरन शहर के अंदर ले गया। दोबारा ट्रक रोकने का प्रयास किया तो चालक कहने लगा कि यह गाड़ी संजीव राजा की है। ट्रक रोकने की कोशिश की तो नौकरी ले लूंगा। इसी दौरान सूचना पर संजीव राजा व उनके सात-आठ लोग आए और सिपाही श्यामसुंदर के साथ मारपीट करने लगे। उसको जान से मारने …