इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या के मामले में मौत की सजा पाएं हुए व्यक्ति को किया बरी - जानिए पूरा मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या के मामले में मौत की सजा पाएं हुए व्यक्ति को किया बरी - जानिए पूरा मामला ब्यूरो डेस्क, समाचार दर्पण लाइव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप हत्या के मामले में मौत की सजा पाए एक शख्स को बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले में साबित करने में विफल रहा है। मौत की सजा की पुष्टि के संदर्भ को खारिज करते हुए मौत की सजा के आदेश के खिलाफ नाजिल की अपील की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले आदेश को रद्द कर दिया। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता नाजिल को उन सभी आरोपों से बरी कर दिया जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया उसे दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होने की स्थिति पर तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया। फैसला सुनाते हुए, अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य मृतक की अंतिम बार अपीलकर्ता के साथ जीवित देखे जाने संदेह के दायरे से परे रिकवरी की आपत्तिजनक परिस्थितियों को साबित करने में विफल रही है, साथ ही चिकित्सा-फोरेंसिक साक्ष्य से भी यह प्रदर्शित नहीं होता है कि मृतक के कपड़े या उसके शरीर पर अपीलकर…