बुलंदशहर। नाराज युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर

रिपो० राजेश शर्मा

बुलंदशहर। क्षेत्र के गांव में रिश्ता तय करने पर नाराज युवती से बीती देर शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन ने उसे हायर सेंटर पर भर्ती कराया है।

गांव निवासी युवती दूर की रिश्तेदारी में एक युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्वजन वहां रिश्ता नहीं करना चाहते थे। स्वजन ने गत दिनों युवती का रिश्ता तय कर दिया। गोदभराई की रस्म भी तय कर दी। इसका युवती विरोध कर रही थी। पुलिस ने जानकारी से इंकार किया है। युवती की हालत नाजुक बताई गई है।


छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को चाकू घोंपा

रिपो० लाल सिंह

डिबाई। डिबाई नगर क्षेत्र के एक मोहल्ला में शौच करने गई एक किशोरी को छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे चाकू मारकर घायल कर दिया।

नगर के एक मोहल्ला निवासी कक्षा 6 की 13 वर्षीय छात्रा सोमवार रात अपनी 8 वर्षीय ममेरी बहन को साथ लेकर शौच के लिए गयी। बताया जा रहा है कि शोहदे ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर शोहदे ने उसके पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया। खून से लथपथ घर पहुंची किशोरी ने आपबीती अपने परिजनों को बताई। 

आनन-फानन में परिजनों ने किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की खबर पाकर सीओ विकास प्रताप सिंह चौहान तथा प्रभारी निरीक्षक सुभाष सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंच गए। 

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुभाष सिंह ने बताया कि एक युवक को हिरासत में लेकर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।


हत्या में दंपती समेत तीन को आजीवन कारावास

ब्यूरो डेस्क

बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 की अदालत ने आसिफ हत्याकांड में दंपती समेत तीन हत्यारोपितों पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपसे का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह माहुर ने बताया कि 2010 में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में खुर्जा के सराय अल्लो निवासी आसिफ पुत्र मुन्ना की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपितों ने शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया था। 

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित शाहिद पुत्र अब्दुल वारी, शमा पत्नी शाहिद एवं दानिश पुत्र अब्दुल हादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। 

अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-15 के न्यायाधीश हेमंत कुमार ने मामले सुनवाई कर गवाहों के बयान व बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद हत्यारोपित शाहिद, शमा व दानिश को दोषी पाया।


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