बुलंदशहर। कोर्ट ने दिए चोरी की गई बाइक का बीमा अदा करने के आदेश, वादव्यय के रूप में 5 हजार रुपये भी भुगतान करेगी बीमा कंपनी
बुलंदशहर। कोर्ट ने दिए चोरी की गई बाइक का बीमा अदा करने के आदेश, वादव्यय के रूप में 5 हजार रुपये भी भुगतान करेगी बीमा कंपनी ब्यूरो ललित चौधरी बुलंदशहर। जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने बीमा कंपनी को चोरी गई बाइक का क्लेम 36310 रुपये के अलावा वादव्यय के रूप में 5 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को यह भुगतान दो माह के अंदर करना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय के पीए शेखर वर्मा ने बताया कि डीएम रोड स्थित आवास कॉलोनी निवासी मनोज शर्मा ने अपनी बाइक का बीमा आईसीआईसीऔ लॉम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. से 30 जनवरी 2018 से उनतीस जनवरी 2019 तक की अवधि के लिए कराया था। 27 दिसम्बर 2018 को मनोज शर्मा की बाइक चोरी हो गई, जिसकी सूचना नगर कोतवाली को दी। साथ ही क्लेम के लिए बीमा कंपनी में आवेदन किया। परंतु बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। इसके बाद मनोज शर्मा ने जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष चन्द्रपाल सिंह, सामान्य सदस्य मोहित कुमार त्यागी एवं महिला सदस्य नीलम कुमारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि दो माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करे। यदि निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं किया जाता है …