बुलंदशहर। सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को सुनाई अदालत ने 20 - 20 वर्ष की सजा साथ ही लगाया जुर्माना, नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म
बुलंदशहर। सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को सुनाई अदालत ने 20 - 20 वर्ष की सजा साथ ही लगाया जुर्माना, नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म रिपो० राजेश शर्मा बुलंदशहर। बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनिमय न्यायालय कक्ष द्वितीय की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के दोषी सुशील व ध्रुव को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 20-20 हजार रुपये का दंड भी लगाया है। जानिए पूरा मामला दरअसल, नाबालिग 15 वर्षीय पीड़िता 16 दिसंबर को खेत पर चारा काटने के लिए गई थी। आरोपित सुशील व ध्रुव इसी दौरान सरसों के खेत से निकले और पीड़िता को जबरन खींच कर खेत में उठा ले गए। आरोपित ध्रुव ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की व सुशील ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के स्वजन जब खेत की ओर पहुंचे तो आरोपित बाइक पर सवार हो कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद आरोपियों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया है और उन्हे पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला इस घटना संज्ञान में लेते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम न्यायालय कक्ष दो के न्यायाधीश तरूण कुमार सिंह ने मामले में गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर गैंगरेप के आरोपित सुशील व ध्रुव को दोषी पाया है। दोषी सुशील व ध्रुव…