बुलंदशहर। पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया

 

ब्यूरो ललित चौधरी

बुलंदशहर/शहर। बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्र कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजीव मलिक ने बताया कि मृतका की मां ओमवती देवी ने अदालत के आदेश पर नगर कोतवाली के मोहल्ला कोठियात निवासी अपने दामाद मनोज पर बेटी अनु बंसल की जलाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में ओमवती देवी ने तहरीर में बताया कि बेटी अनु की साल 2000 में मनोज से शादी की थी। अनु ने दो बेटियों को जन्म दिया था। बेटा नहीं होने से मनोज ने अनु को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।

आरोपी मनोज ने 14 जून 2016 को पत्नी को जिंदा जला दिया था। दिल्ली के एक अस्पताल में एक सप्ताह बाद अनु ने दम तोड़ दिया था। अपर सत्र न्यायधीश विवेक कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मनोज को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने दोषी मनोज को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।


बुलंदशहर। लापता हुई पांच साल की बच्ची को पुलिस ने एक घण्टे में खोज निकाला

बुलंदशहर/गुलावठी। गुलावठी में लापता हुई पांच साल की एक बच्ची को खोजने के लिये पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान चला कर बच्ची को मात्र एक घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

बुलंदशहर के अपर पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर अंतर्गत ग्राम बड़ौदा निवासी सोहेल ने बुधवार को बुलंदशहर के गुलावठी थाने में अपनी 5 वर्षीय पुत्री जिया के गुम होने की सूचना दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी गुलावठी कस्बे के बिजली घर बाजार से गुम हो गयी। इस पर पुलिस ने सोशल मीडिया एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से लापता बच्ची को 01 घंटे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

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