हरदुआगंज थानाअध्यक्ष व सिपाही ने की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना, अदालत ने दिए कार्रवाई के आदेश

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हरदुआगंज थानाअध्यक्ष व सिपाही ने की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना, अदालत ने दिए कार्रवाई के आदेश
सुप्रीम कोर्ट अभियुक्त को हथकड़ी लगाने के मामले में कहा चुका है कि अगर किसी आरोपी को हथकड़ी लगाने है तो पुलिस को उचित कारण बताते हुए संबंधित अदालत से पूर्व-अनुमति लेनी होगी. राजकुमारी शर्मा अलीगढ़: बिजली चोरी के अभियुक्त को हरदुआगंज पुलिस ने हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया। एडीजे ईसी एक्ट सुभाष चंद्रा की अदालत ने इस पर आपत्ति जताते हुए एसएसपी को लिखे पत्र में हरदुआगंज थानाध्यक्ष व सिपाही के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुलश्रेष्ठ ने बताया कि हरदुआगंज निवासी जसराम यादव एक मई 2019 को कटिया डालकर बिजली चोरी करते पाए गए थे। अदालत ने जसराम को दोषी करार हुए तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अधिवक्ता के अनुसार जसराम के विरुद्ध वारंट जारी किए गए थे। हरदुआगंज थाने के सिपाही सुनील जसराम को अदालत परिसर में हथकड़ी लगाकर लाया। इस बारे में सिपाही से पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं दे सका। इसके बाद हथकड़ी खुलवाई गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के हथकड़ी पहनाना मानव अधिकारों का हनन हैं। अभियुक्त को हथकड़ी नहीं पहन…