पूर्व विधायक गुड्डू पंड़ित को मिली 14 महीने कारावास की सजा

डिबाई विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे गुड्डू पंडित को विशेष न्यायालय एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी देने के मामले में दोषी माना है। मामले में न्यायालय ने उन्हें 14 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक हितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 2011 में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हलपुरा निवासी राकेश शर्मा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने डिबाई विधानसभा सीट से विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्रीभगवान शर्मा के खिलाफ प्रचार- प्रसार किया था। वह खुद भी चुनाव मैदान में उतरना चाहता था लेकिन, गुड्डू पंडित ऐसा नहीं होने देना चाहते थे।

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