अलीगढ़ दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई न करने पर इंस्पेक्टर व दरोगा पर मुकदमे के आदेश


क्वार्सी क्षेत्र की महिला संग दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई न करने पर पुलिस ने कोतवाल व दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. महिला ने कार्रवाई करने के वजाय समझौता के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

क्वार्सी क्षेत्र निवासी महिला की ओर से सीजेएम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा है कि उन्होंने एक प्लाट की खरीद के लिए किसी के जरिये महेशपुर स्थित सायम अपार्टमेंट निवासी मो.इमरान खान से मुलाकात की. इस दौरान चिलकौरा के पास 50 गज का प्लाट दिखाया गया. 2.10 लाख रुपए में प्लाट का सौदा हुआ. बतौर एडवांस सहमति रसीद पर डेढ़ लाख रुपया दिया. बाद में सौ गज की कहकर चार लाख ले लिया. फिर बैनामे के नाम पर टहलाने लगा. जब दबाव बनाया तो दो बार में 1.20 लाख रुपये वापस किया. शेष रकम वापसी के लिए तरह तरह से टहलाने लगा. बीते 15 जनवरी को वह उसके धौर्रा माफी स्थित दफ्तर पर रुपये मांगने गई. जहां उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और मारने की कोशिश की. किसी तरह वह बचकर आई. बाद में मेडिकल परीक्षण कराया और थाने में शिकायत दी. मगर कोई सुनवाई नहीं हुई. फिर वह एसएसपी से मिले. एसएसपी के निर्देश पर जांच थाने आई. कोतवाल ने दरोगा को जांच दी. मगर उसे लगातार थाने से चौकी टहलाया जाता रहा. बल्कि समझौते का दबाव भी बनाया गया. इस बीच आरोपी की पत्नी ने उसे धमकी दी कि पुलिस से तुझे कोई मदद नहीं मिलेगी. तब वह इस मामले में अदालत पहुंची. सीजेएम कोर्ट में आरोपी, उसकी पत्नी, दरोगा व कोतवाल के खिलाफ याचिका दायर की. मामले में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी पर दुष्कर्म का मुकदमा व कोतवाल व दरोगा पर मुकदमे के बजाय समझौते के दबाव बनाने के आरोप में मुकदमे के निर्देश दिए हैं.

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