खनन माफियाओं पर नकेल कसने और सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के दिशा-निर्देशों को जमीन पर उतारने के क्रम में अलीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिले के सभी ट्रांसपोर्टर्स और वाहन मालिकों को खनिज पदार्थों जैसे बालू, मौरंग, गिट्टी आदि के परिवहन से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी कार्यालय (खनन विभाग) द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। इसके बाद बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी वाहन बालू, मौरंग या गिट्टी जैसी सामग्री की ढुलाई नहीं कर सकेगा। आदेश में साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
क्या है प्रक्रिया?
प्रशासन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है — mining.up.work121.com
जहां वाहन स्वामियों को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:
- पहले पोर्टल पर वाहन मालिक के रूप में एक बार खुद को रजिस्टर करें।
- फिर अपने सभी वाहनों की जानकारी पोर्टल पर भरें।
- पंजीकरण पूर्ण होने के बाद उसका प्रिंट निकालें और अपने ज़िले के खनन कार्यालय में जमा करें।
- दस्तावेजों के साथ दो प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा:
- (अ) वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र
- (ब) वाहन स्वामी का पहचान पत्र व स्वामित्व प्रमाण
इसका असर क्या पड़ेगा?
यह व्यवस्था राज्य में खनिज चोरी और अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए बनाई गई है। अब तक छोटे-छोटे ट्रक या ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना किसी निगरानी के मौरंग-बालू लादकर धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ते थे, जिससे न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान होता था, बल्कि स्थानीय सड़कों और पर्यावरण को भी भारी क्षति होती थी।
प्रशासन का सख्त संदेश
खनन अधिकारी अलीगढ़ अनन्त कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश को न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। खनन कार्यालय, आरटीओ, परिवहन अधिकारी और सूचना विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस जानकारी को अधिक से अधिक प्रचारित करें और हर वाहन स्वामी तक पहुंचाएं।
क्यों जरूरी है ये कदम?
यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खंडपीठ लखनऊ तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सख्त निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है, ताकि राज्य में अवैध खनन और बगैर नियमों के हो रहे परिवहन पर अंकुश लगाया जा सके।
निष्कर्ष:
खनिज व्यापार से जुड़े हर छोटे-बड़े कारोबारी, ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिकों के लिए यह आदेश बेहद अहम है। यदि आप खनिज ढुलाई से जुड़े हैं, तो 1 अक्टूबर से पहले-पहले अपने वाहन का पंजीकरण ज़रूर कराएं, वरना आपका वाहन खड़ा भी मिलेगा तो जब्त हो सकता है।