अलीगढ़: खनन कारोबारियों सावधान! 1 अक्टूबर से शुरू हो रही सरकार की ‘नो टॉलरेंस’ नीति!

अलीगढ़: खनन कारोबारियों सावधान! 1 अक्टूबर से शुरू हो रही सरकार की ‘नो टॉलरेंस’ नीति!
खनन माफियाओं पर नकेल कसने और सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के दिशा-निर्देशों को जमीन पर उतारने के क्रम में अलीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिले के सभी ट्रांसपोर्टर्स और वाहन मालिकों को खनिज पदार्थों जैसे बालू, मौरंग, गिट्टी आदि के परिवहन से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी कार्यालय (खनन विभाग) द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। इसके बाद बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी वाहन बालू, मौरंग या गिट्टी जैसी सामग्री की ढुलाई नहीं कर सकेगा। आदेश में साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या है प्रक्रिया? प्रशासन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है — mining.up.work121.com जहां वाहन स्वामियों को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी: पहले पोर्टल पर वाहन मालिक के रूप में एक बार खुद को रजिस्टर करें। फिर अपने सभी वाहनों की जानकारी पोर्टल पर भरें। पंजीकरण पूर्ण होने के बाद उसका प्रिंट निकालें और अपने ज़िले के खनन कार्यालय में जमा करें। दस्तावेजों के साथ दो प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा: (अ) वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र (ब) वाहन स्वामी …