अलीगढ़ में धारा 163 लागू: त्योहारों के बीच प्रशासन सख्त, भीड़ जुटाने और भड़काऊ गतिविधियों पर रोक



अलीगढ़ शहर में आगामी त्योहारों और संवेदनशील मौकों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 7 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 3 जून 2026 तक लागू रहेगा अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अप्रैल और मई के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती जैसे कार्यक्रमों के चलते शहर में भीड़-भाड़ और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। ऐसे में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना या सार्वजनिक आयोजन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक पोस्टर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, धार्मिक या जातीय भावनाएं भड़काने वाली गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी-डंडा, चाकू या अन्य खतरनाक वस्तुएं लेकर चलना भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर ईंट-पत्थर या ज्वलनशील पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही उनका प्रयोग करेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में भीड़ और शोर-शराबे पर भी रोक रहेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि शराब या किसी भी प्रकार के नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ BNSS की धारा 223 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, यह आदेश पूरी तरह से एहतियाती है और इसका उद्देश्य शहर में शांति, कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है।

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