अलीगढ़ में धारा 163 लागू: त्योहारों के बीच प्रशासन सख्त, भीड़ जुटाने और भड़काऊ गतिविधियों पर रोक
अलीगढ़ में धारा 163 लागू: त्योहारों के बीच प्रशासन सख्त, भीड़ जुटाने और भड़काऊ गतिविधियों पर रोक
अलीगढ़ शहर में आगामी त्योहारों और संवेदनशील मौकों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 7 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 3 जून 2026 तक लागू रहेगा अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अप्रैल और मई के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती जैसे कार्यक्रमों के चलते शहर में भीड़-भाड़ और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। ऐसे में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना या सार्वजनिक आयोजन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक पोस्टर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, धार्मिक या जातीय भावनाएं भड़काने वाली गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी-डंडा, चाकू या अन्य खतरनाक वस्तुएं लेकर चलना भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्त…