अलीगढ़ | गैंगस्‍टर एक्‍ट के आरोपित की संपति जब्‍त, लगा सरकारी संपति का बोर्ड

 डेस्क समाचार दर्पण लाइव

अलीगढ़ :छर्रा कोतवाली छर्रा क्षेत्र के ग्राम धनसारी में तहसीलदार अतरौली ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कृषि भूमि को जब्त किया है। मौके पर सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है। जमीन की कीमत लगभग 26 लाख रुपये बताई जा रही है।

भारी संख्‍या मेंं पुलिस बल देख ग्रामीणों में हड़कंप

बुधवार दोपहर में पुलिस व प्रशासन की टीम छर्रा क्षेत्र के ग्राम धनसारी पहुंची तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स व अधिकारियों को देखकर ग्रामीणों में हडकंप मच गया। तहसीलदार अतरौली ऊषा सिंह ने बताया है कि धनसारी निवासी अभियुक्त बबलू उर्फ बबुआ पुत्र मजीद खां के खिलाफ गौवध अधिनियम के अंतर्गत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। वह लंबे समय से क्षेत्र में गोकशी की वारदात में संलिप्त पाया गया है। जिसके तहत अभियुक्त पर गैंगस्टर की कार्रवाई सुनिश्चित हुई। उसके दौरान ही अवैध रूप से इकट्ठा की गई अभियुक्त की जमीन को प्रशासन ने चिन्हित किया है। जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार को भूमि जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। जिसके चलते पुलिस व प्रशासनिक टीम ने जेसीबी व ट्रैक्टर चलवाकर करीब साढे चार बीघा खेत को अपने कब्जे में लिया है। संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए ढोल नगाड़ा बजाने के साथ माइक पर इलाके में इसका ऐलान किया गया। इसके बाद खेत पर सरकारी भूमि होने का बोर्ड लगा दिया गया।

ये अधिकारी रहे मौजूद

इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अतरौली ऊषा सिंह, सीओ छर्रा देवी गुलाम, सीओ बरला सुमन कनौजिया, छर्रा कोतवाल प्रमोद कुमार मलिक, कोतवाल गंगीरी सहित भारी संख्या में पुलिसबल तैनात रहा। मामले में सीओ छर्रा देवी गुलाम का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गोवध के अभियुक्त की गैंगस्टर एक्ट के तहत गाटा संख्या 576, 579 व 581 आदि जमीन संबंधी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। जानकारी मिली है कि अभियुक्त बबलू उर्फ बबुआ इस समय जमानत पर बाहर है।

और नया पुराने

Live Viewers

0

نموذج الاتصال