अलीगढ़ में शहर के अब देहात में भी धारा-144 लागू

 

डेस्क समाचार दर्पण लाइव

अलीगढ़ : त्योहारी सीजन में आसमाजिक तत्वों द्वारा शहर से लेकर देहात का माहौल खराब करने का इनपुट मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में भी धारा-144 लागू कर दी है।

जिसके चलते धरना, रैली, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।

एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि अक्टूबर वनवम्बर में महानवमी, दशहरा, बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस आदि त्योहार हैं। वहीं वर्तमान में कोविड 19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से शहर की आपातिक स्थिति है। एलआईयू व अन्य माध्यमों से इनपुट मिला है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। जिससे अलीगढ़ महानगर की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके चलते 29 नवंबर तक धारा-144 लागू कर दी गई है। इससे पूर्व एडीएम सिटी राकेश पटेल ने शहरी क्षेत्र में लागू करने के आदेश जारी किए थे। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत व अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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