बुलंदशहर। नौ माह की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास व अर्थदंड पांच माह में ही मिला न्याय

बुलंदशहर। नौ माह की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास व अर्थदंड पांच माह में ही मिला न्याय
ब्यूरो ललित चौधरी बुलंदशहर। कोतवाली खुर्जा देहात क्षेत्र के एक गांव में गत 18 जुलाई को नौ माह की मासूम बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म और कुकर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम डॉ. पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम डा. पल्लवी अग्रवाल ने मात्र पांच माह में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता के परिजनों को देने के भी आदेश किए गए हैं। यह है मामला खुर्जा देहात क्षेत्र निवासी आरोपित राजा नौ माह की बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपित बच्ची को घर छोड़ आया। काफी देर तक बच्ची का जब रोना बंद नहीं हुआ तो स्वजन ने उसे चिकित्सक को दिखाया। चिकित्सक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की। पीडि़त पक्ष की तहरीर पर थाना खुर्जा देहात पुलिस ने पाक्सो एक्ट, दुष्कर्म आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर…