बुलंदशहर। दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास व डेढ़ लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई

 

ब्यूरो प्रमुख, ललित चौधरी


उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की स्पेशल पोक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास व डेढ़ लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि थाना छतारी के ग्राम बहलोलपुर निवासी देवा उर्फ सुनील कुमार ने इसी साल के शुरू में क्षेत्र निवासी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया था।


इस मामले में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप शनिवार को न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवा उर्फ सुनील को 25 वर्ष कठोर कारावास और 1.5 लाख रूपयेके अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक महेश राघव व भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।


और नया पुराने

खबर पढ़ रहे लोग: 0