अलीगढ़। धर्मांतरण कराने का आरोप लगा कर किए महिला के फोटो वायरल, संघ नेता सहित दो पर मुकदमा दर्ज

 



ब्यूरो अभिषेक चौधरी 

उत्तरप्रदेश, अलीगढ़। धर्मांतरण कराने का आरोप लगा महिला के फोटो वायरल करने के मामले में थाना गभाना में संघ नेता सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं संघ नेता ने भी महिला व उसके ड्राइवर के खिलाफ भी जान से मारने की धमकी व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कयामपुर मोड स्थित एक अपार्टमेंट निवासी नीलेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एएमयू फूड क्राफ्ट संस्थान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं. प्रधानाचार्य की पत्नी मधु बसेरा की ओर थाना गभाना में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अप्रैल 2022 में वह फूड क्राफ्ट संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं. कार्यक्रम में संस्था के शिक्षक, शिक्षिका, छात्र तथा अन्य अतिथिगण मौजूद थे. इस दौरान छात्र, शिक्षकगण द्वारा फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई थी. उसी संस्था मे कार्यरत नितिन शर्मा ने कार्यक्रम के फोटो कपिल कुमार सिंह नाम के व्यक्ति जो गामा क्लासेस, गैस एजेन्सी, गभाना में संचालित करते हैं।

कपिल कुमार सिंह व नितिन शर्मा द्वारा इस कार्यक्रम की फोटो को समाज के लोगो में दिखाकर यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मेरे व मेरे पति द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता है, दुष्प्रचार करके धर्म परिवर्तन कराने जैसे झूठे आरोप लगाकर मेरे व मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है, इस संबंध मे जानकारी की गई तो वह गुस्सा होकर गाली गलौज करने लगे. इस कृत्य से मेरे पति की छवि धूमिल हो रही है व विभिन्न समुदाय की भी शत्रुता, घृणा की भावना भी पैदा करने का प्रयास किया गया है. पुलिस ने कपिल व नितिन के खिलाफ धारा 500 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. कपिल कुमार पर संघ में खंड कार्यवाह, गभाना का दायित्व है।

आरोप, नेताओं के दवाब में नहीं लिखी गई एफआईआर

महिला पूजा का आरोप है कि घटना 20 अक्टूबर की है. जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि उनके फोटो दुष्प्रचार की भावना से वायरल किए गए हैं. तो वह गभाना में संघ नेता कपिल कुमार तक पहुंची। जब उनसे इसके संबंध में पूछा गया तो वह उल्टा आरोप लगाने लगे, जिसके बाद थाने में कई घंटे तक पुलिस के द्वारा संघ नेताओं के दवाब में बैठाया गया, रात में मुचलका भरवाकर छोड़ा गया, अगले दिन जानकारी हुई कि हमारे खिलाफ ही थाना गभाना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है

संघ नेता की ओर से भी कराया गया है मुकदमा

महिला पूजा बसेरा व उनके ड्राइवर के खिलाफ संघ नेता कपिल कुमार की ओर से धारा 452, 323, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है. आरोप है कि अलीगढ से एक महिला और उसके साथ ड्राइवर पिछले एक माह से गांव मे आवाजाही कर रहे थे, स्कूल मे पढ़ने वाली लड़कियों के नाम, उनकी जानकारी जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा था. लोगों ने जब गाड़ी को रोककर कड़ाई से पूछताछ की थी तो महिला ने अपना नाम पूजा व डाइवर ने अपना इमरान बताया था।

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